यूपी पुलिस का खंडन: चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरने वाले पुलिसकर्मियों को वेतन नहीं खबर झूठी
UP police denies यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई न्यूज़ पोर्टल पर चलाई जा रही खबर का खंडन किया है। जिसमें बताया गया है कि 15 जनवरी तक चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा। तो वेतन नहीं दिया जाएगा।
UP police denies उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 15 जनवरी 2025 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं नहीं भरा है। उन्हें जनवरी महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय के हवाले से यह समाचार सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर प्रसारित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए खंडन किया है। इसके साथ ही उन्होंने वास्तविक जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक पोस्ट पर जानकारी दी है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल पर चलाई जा रही खबर भ्रामक है। वर्षिकता यह है कि वास्तविकता यह है कि सभी पुलिस कर्मियों को वर्ष 2024 की चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है। निश्चित तिथि 31 जनवरी 2025 तक चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरने पर इसे प्रतिकूल के रूप में लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
एक्स पर यूपी पुलिस ने किया खंडन
यूपी पुलिस ने ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को वेतन आहरित नहीं किए जाने के संबंध में भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है। खबर के पीछे डीजीपी मुख्यालय का आदेश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस भ्रामक खबर का खंडन करती है। इस प्रकार का कोई आदेश डीजीपी मुख्यालय से जारी नहीं किया गया है।
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