लोकसभा चुनाव 2024: कानपुर मंडल के इटावा, कन्नौज, अकबरपुर लोकसभा सीट से इन्हें मिला टिकट
सरकारी वकील भास्कर मिश्रा के अनुसार सीआरपीसी की धारा 311 में ट्रायल के दौरान अदालत ने गवाह को बुलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस मामले की अपील खारिज हो गई। उपरोक्त मामले को लेकर हाई कोर्ट में 5 मार्च को याचिका दायर की गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी चेतन स्वरूप त्रिपाठी ने अदालत को लिखित जानकारी दी कि एडीजे-11 ने 17 फरवरी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ बीते 5 मार्च को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसलिए याचिका के निस्तारण होने तक इस मुकदमे की आगे की कार्रवाई से अभियोजन का हित प्रभावित होगा। उन्होंने अग्रिम कार्रवाई स्थगित करने की मांग की।
आज की कार्रवाई के संबंध में सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित के अनुसार अभियोजन पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में रेट याचिका दाखिल की गई है। जिसके कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला को लंबित कर दिया है। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही एमपी/एमएलए कोर्ट निर्णय देगी।