
Kanpur Dehat:नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Kanpur Dehat News: कानपुर देहात के भोगनीपुर के एक गांव की किशोरी को 2014 में बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में चल रहे मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी किया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का भी आदेश हुआ है।
2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा
भोगनीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की तेरह साल की किशोरी को गांव के पास एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाला उरई जालौन निवासी बाबू 2014 में बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसके इशारे पर किशोरी घर से 50 हजार रुपए नगद व आभूषण भी ले गई थी। मामले में उसके पिता ने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद डाक्टरी परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के साथ ही आरेापित का चालान कर उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट संख्या- 13 में हो रही थी।
कोर्ट ने सुनाई सजा
एडीजीसी रामरक्षित शर्मा व विकास कटियार ने बताया कि गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना के तथ्यों के अनुशीलन व दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
Published on:
02 Apr 2023 11:51 pm
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