Teachers Strike: सभी शिक्षक संगठनों से किया गया अपील
24 अक्टूबर को जिले के शिक्षक एल.बी.संवर्ग सामूहिक
अवकाश लेकर जिला मुख्यालय कांकेर में धरना, प्रदर्शन कर रैली निकाल कर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव सहित संबंधित मंत्री व अधिकारियों के नाम सभी जिले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदेश के सभी शिक्षक व सभी शिक्षक संगठनों से अपील किया गया है कि एल बी संवर्ग के हितों को लेकर, पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत सामूहिक अवकाश लेकर धरना, प्रदर्शन, रैली में शामिल होकर अधिकार की लड़ाई को मजबूत करते हुए सहभागी बने।
केंद्र के समान पूर्ण पेंशन देने की मांग
जिला सहसंचालक संतोष जायसवाल ने कहा प्रदेश के एल. बी. संवर्ग के शिक्षक मोदी की गारंटी को अब तक लागू नहीं किए जाने से खासे नाराज है। छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति वेतनमान देने, लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से एरियर्स राशि देने का वादा किया गया है। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर पूर्ण पुरानी पेंशन देने, 20 वर्ष की सेवा में केंद्र के समान पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति एवं केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का विषय विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में भी शामिल है।
समस्त शिक्षक-एलबी संवर्ग हड़ताल में होंगे शामिल
Teachers Strike: छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश के शिक्षक व सभी शिक्षक संवर्ग के हितों को लेकर पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला मुख्यालयों में शामिल होकर मांगों को लेकर अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने हके लिए लामबंद हैं। मांगों को लेकर समस्त शिक्षक- एलबी संवर्ग परिवार जिला मुख्यालय को कूच करेंगे। अरविन्द शर्मा, धर्मराज राज कोरेटी, रेखराम सिव्हाने, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जानकारी दी।
- मोदी की गारंटी के तहत, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे।
- समतुल्य वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे।
- पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे।
- उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूए/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जावे।
- शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।