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कांकेर

बहू ने खाया था जहर, इधर सास, ससुर और पति को जज ने कोर्ट में देखते ही सुनाया 10 -10 साल का कारावास

मां,बाप, और पति ने बहु को किया था जहर सेवन के जबरदस्ती, दहेज प्रताडऩा का बना केस।

कांकेरNov 03, 2019 / 07:29 pm

CG Desk

बहू ने खाया था जहर, इधर सास, ससुर और पति को जज ने कोर्ट में देखते ही सुनाया 10 -10 साल का कारावास

बहू ने खाया था जहर, इधर सास, ससुर और पति को जज ने कोर्ट में देखते ही सुनाया 10 -10 साल का कारावास

कांकेर . इस आधुनिक युग में भी कई परिवार की महिलाएं अपने ससुराल में सुखी नहीं हैं। दरअसल कांकेर जिला अंतर्गत कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम बुदेली में एक नवविवाहिता महिला ने दहेज प्रताडऩा और मारपीट से तंग आकर जहर सेवन कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जांच में पाया कि ससुराल पक्ष ने मृतिका को प्रताड़ित कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट ने आरापियों को 10 वर्ष की सजा और 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम बुदेली निवासी गोकुल राम कावड़े ने थाना में सूचना दिया कि मेरी पत्नी सुधा कावड़े ने अज्ञात कारणों से जहर सेवन कर लिया है जिसे भानुप्रतापपुर अस्पताल से रिफर कर जिला अस्पताल ला रहे थे। ज्यादा तबियत बिगड़ने के वजह से रास्ते में ही डाक्टरों को दिखाया तो उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच विवेचना में लेकर पुछताछ करने पर मामले का खुलाशा हुआ, तो बताया कि मृतिका के साथ विवाह 4 मई 2018 को हुआ था उसके दो माह के बाद से ही मां सुकारो बाई कावड़े ,पिता दुर्लूराम कावड़े के द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करते रहे थे ।
एक दो बार अपने घर से करीब 10-12 हजार रूपये लाकर भी दी थी। उसके बाद भी बार-बार दहेज की मांग करते हुए उसे मारपीट करते थे जिससे तंग आकर उसने 13 जनवरी 2019 को जहर सेवन कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 24 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। मामले में आरोपियों को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायालय एफटीसी प्रशांत कुमार शिवहरे ने आरोपियों के विभिन्न धाराओं के तहत 10वर्ष का सश्रम कारावास और 4 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

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