हैल्थ इंश्योरेंस कम्पनी बीमा प्रीमियम के लिए उपभोक्ता को बार-बार तकाजा करती रहती है लेकिन क्लेम सेटलमेंट के वक्त आना कानी करती है, इस मामले में बीमा कंपनी तथा बैंक को कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद भी जवाब नहीं दिया। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ओमकुमार व्यास तथा सदस्य मगनलाल बिस्सा ने हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी हेरीटेज हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ परिवाद स्वीकार करते हुए 92,987 रुपये के साथ हर्जाने का आदेश दिया।