जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाभूराम चौधरी ने बताया कि गत 17 अगस्त की रात ढाई साल की मासूम से बलात्कार करने के मामले में चौहाबो सेक्टर-21 निवासी हरीशदास सिंधी के खिलाफ पोक्सो की एक्ट की और बीएनएस की धाराओं में कोर्ट में 317 पेज की चार्जशीट पेशी की गई है। जिसमें 31 गवाह हैं। अब कोर्ट में ट्रायल व सुनवाई के लिए केस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।
यह है मामला
ढाई साल की मासूम 17 अगस्त की रात अपनी मां व भाई के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी। तब आरोपी हरीशदास सिंधी आइसक्रीम दिलाने के बहाने मां से मासूम को अपने साथ पैदल ही ले गया था। वह गंदे नाले में पहुंचा था, जहां उसने मासूम से बलात्कार किया था। इससे वह बेहोश हो गई थी। वह पैदल ही बेहोशी की हालत में मासूम को अपने घर ले गया था, जहां मकान के पॉर्च में बेहोशी की हालत में ही उसने दुबारा बलात्कार किया था। इसके बाद वह लहुलूहान हालत में मासूम को वापस मंदिर के पास ले आया था, जहां उसे पत्थर पर लेटाकर गायब हो गया था। 18 अगस्त की सुबह घास बेचने वाली महिला ने खून से लथपथ मासूम को देखा तो पुलिस को सूचित किया था। घास विक्रेता महिला ने ही बलात्कार व पोक्सो की धारा में मामला दर्ज कराया था।
महत्वपूर्ण गवाह-साक्ष्य : फुटेज, महिला व एफएसएल रिपोर्ट
सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पुलिस ने आरोपी हरीशदास सिंधी की पहचान की थी। तलाश के बाद आरोपी को घंटाघर से पकड़ा गया था। मासूम को सबसे पहले लहुलूहान हालत में देखने वाली चश्मदीद घास विक्रेता महिला सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। वहीं, मासूम को ले जाने व वापस लाने के फुटेज में भी आरोपी स्पष्ट नजर आया था। इसके साथ ही मेडिकल व एफएसएल रिपोर्ट भी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इन सभी से कोर्ट में आरोप साबित होने पर आरोपी को फांसी की सजा तक हो सकती है।