राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नगर निगमोंए परिषदों एवं पालिकाओं में सीटों का निर्धारण किया गया है। आगामी नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं चुनाव के लिये वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अधिसूचना 10 जून 2019 के अनुरूप वार्डो के पुर्नगठन के निर्देश जारी किये गये है। इसमें सभी नगरीय निकायों में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डो का गठन एवं पुर्नसीमांकन का कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर नियोजक के सहयोग से नियत अवधि में पूर्ण करेंगे।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी.अपनी पालिका क्षेत्र में वार्डो के गठन के सम्बन्ध में वार्डो की सीमा निर्धारित करेंगे तथा सीमा निर्धारण के प्रारूप एवं नक्शें पर आपत्ति आमंत्रित करेंगे तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेंगे। यह कार्य समयावधि में पूर्ण किया जायेगा। वार्डो के सीमा निर्धारण एवं प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात् वार्डो के गठन के सम्बन्ध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सभी आपत्तियों को मय दस्तावेजों को अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा। बाद में अंतिम निर्णय किया जाएगा।