— पटाखें ले जाने, स्टोव जलाने, बीडी-सिगरेट पर भी जुर्माना ट्रेन में पटाखे ले जाकर यात्री अपनी व सह यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध है। पटाखों के अलावा यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर, गन पाउडर, केरोसिन, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजें लेकर जाना भी मना है। ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन पर या फिर कंपार्टमेंट में सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है।
— जेल व जुर्माने का प्रावधान ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर व्यक्ति के ख़िलाफ़ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत व्यक्ति के ऊपर 1 हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल की सज़ा या दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है।
—— पर्यवेक्षक को निर्देश डीआरएम पंकजकुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रबंधन की ओर से ट्रेनों में जांच की जा रही है। नवरात्रि के बाद दीपावली तक सघन जांच चलेगी। साथ ही, पार्सलघरों को निर्देशित किया है कि पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षक पटाखें व ज्वलनशील वस्तुओं के लदान से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करवाएं।
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