scriptसंजीवनी सोसाइटी केस में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें पूरा मामला | High Court order in Sanjeevani Society Case Relief given to gajendra singh Shekhawat will continue till 11March | Patrika News
जोधपुर

संजीवनी सोसाइटी केस में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें पूरा मामला

Sanjeevani Society Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की अनुमति बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 11 मार्च तक बढ़ा दिया है।

जोधपुरJan 09, 2024 / 07:17 am

Kirti Verma

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Sanjeevani Society Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की अनुमति बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 11 मार्च तक बढ़ा दिया है।

न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया। शेखावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा तथा राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने संयुक्त रूप से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने शेखावत को अंतरिम राहत का आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई 11 मार्च तक स्थगित कर दी।

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पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एसओजी को छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकेगी। कोर्ट शेखावत के संबंध में यह पहले ही स्पष्ट दिशानिर्देश दे चुका है कि याचिकाकर्ता मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनकी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्हें तलब किया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस दिया जाए।

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