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जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट से 100 साल के बुजुर्ग दंपती को मिली राहत, जानें पूरा मामला

बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण मामले में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए 100 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 95 वर्षीय पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया।

जोधपुरSep 19, 2024 / 04:26 pm

Kamlesh Sharma

Rajasthan High Court
जोधपुर। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण मामले में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए 100 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 95 वर्षीय पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके 71 वर्षीय बेटे के खिलाफ शुरू में दर्ज मामले में उसकी 65 वर्षीय पत्नी को भी राहत दे दी।
बुजुर्ग दंपत्ति धूली और पानू देवी के बेटे पर आरोप है कि उसने 1978 से 2006 तक विकास अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2014 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कार्रवाई के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता रामलाल और उसके माता-पिता की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें खाते और भूमि के दस्तावेज के साथ ही बहू का स्त्री-धन भी शामिल था।
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न्यायाधीश अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके व्यक्तियों को बिना किसी ठोस आरोप के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना क्रूर और अन्यायपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की। पीठ ने मुकदमे के परीक्षण में 18 साल से अधिक की देरी पर जोर देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती न होने के बावजूद यह देरी, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है। 2014 में आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद कोई प्रगति न होना गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
पीठ ने कहा कि बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू का कथित भ्रष्टाचार में कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी और निष्कर्ष निकाला कि उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए बाध्यकारी कारण थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के माता-पिता और बेटे की पत्नी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी के रूप में बेटे के खिलाफ मामला जारी रखने की अनुमति दी।

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