जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर के मामले में हाईकोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। उनके साथ तीन कांस्टेबल रहने के आदेश दिए गए हैंं। तबीयत खराब होने पर आसाराम पिछले कुछ दिन से पुलिस हिरासत में भगत की कोठी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती था। अदालती आदेश मिलने के साथ ही तीन चालानी गार्ड भी मुहैया हो गए।
ऐसे में रात को जेल प्रशासन ने आसाराम को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश जारी किए। जेल से आदेश निजी अस्पताल भेजा गया। चालानी गार्ड भी अस्पताल में पहुंच गए। पुलिस हिरासत में लगे पुलिसकर्मियों को हटाकर चालानी गार्ड लगा दिए गए। तत्पश्चात आसाराम को छोड़ दिया गया। निजी अस्पताल से उसको कार में पाल गांव स्थित आसाराम आश्रम ले जाया गया।
गौरतलब है कि गुरुकुल की नाबालिग छात्रा ने आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। जांच में आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वर्ष 2018 में आसाराम को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई थी।