156 पदों पर होगी भर्ती
एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर सरकार का जवाब सुनने के बाद यह आदेश दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि बच्चों के पुनर्वास के लिए बने शेल्टर होम और ऑब्जर्वेशन होम में कुल 196 पद हैं। इनमें से 156 पद खाली हैं। इस बात पर नाराज कोर्ट ने यह गंभीरता जाहिर करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल विज्ञापन निकालने के आदेश दिए हैं। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
बच्चों को मिलेंगी सुविधाएं
हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले भी राज्य सरकार से शेल्टर होम, चिल्ड्रेन होम और रिमांड होम की सुरक्षा, आधारभूत संरचना और वहां रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा था। इस याचिका में बताया गया है कि शेल्टर होम व चिल्ड्रेन होम की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अब रिक्त पदों पर भर्तियां होने से बच्चों की सुविधाओं में इजाफा होगा।
इन जिलों में सभी पद खाली
सरकार की ओर से कोर्ट को बताई गई जानकारी के अनुसार राज्य में 10 ऑब्जर्वेशन होम, एक स्पेशल होम और शेल्टर होम बनाए गए हैं। इनमें कुल 196 पद सृजित हैं जिनमें से 156 खाली हैं। इतना ही नहीं बल्कि चाईबासा और देवघर जिले में इस विभाग में सभी पद खाली हैं।