यह है मामला
अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग ने बीते वर्ष 16 से 18 दिसंबर तक सहायक अभियंता भर्ती -2018 की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम 18 जुलाई को जारी किया गया। इसके तहत परिणाम में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी आरक्षित वर्गों के कट ऑफ माक्र्स सामान्य वर्ग से ऊपर चले गए। इसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर आरक्षित वर्ग के उन सभी अभ्यर्थियों जिनके कट ऑफ माक्र्स सामान्य से अधिक हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है।
फुल कमीशन करेगा फैसला
नियमानुसार हाईकोर्ट के आदेश, परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के लिए फुल कमीशन अधिकृत है। सहायक अभियंता भर्ती -2018 की मुख्य परीक्षा मामले में मिले हाईकोर्ट आदेश पर फुल कमीशन चर्चा करेगा। इसके बाद ही परीक्षा यथावत रखने अथवा आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। मालूम हो कि आयोग ने 9 से 11 अक्टूबर तक सहायक अभियंता (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिकी/ कृषि) संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2018 कराना तय किया है।