राजभवन द्वारा मामले की रिपोर्ट से लेकर जांच पूरी होने तक रहेगी रोक
राज्यपाल की ओर से कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए। इस प्रकरण में यदि कोई नियुक्ति आदेश जारी कर भी दिए हैं तो किसी को भी कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। राजभवन द्वारा मामले की रिपोर्ट लेकर जांच पूरी होने तक यह रोक रहेगी।
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राज्यपाल पहले भी लगा चुके हैं रोक
गौरतलब है कि राज्यपाल इससे पहले भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनितों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा चुके हैं। वहीं, हाई कोर्ट की ओर से एबीएसटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर ज्वाइनिंग देने पर रोक लगाई हुई है। अब राज्यपाल ने नॉनटीचिंग के डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर रोक लगा दी है।
इन वजहों से लगी रोक
— एक अभ्यर्थी पर फर्जी पे स्लिप देने के मामले की वजह से बढ़ा विवाद।
— कटऑफ से शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया। इसके बद सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया।
— भ्रष्टाचार में आरोपी अभ्यर्थी का चयन।
— इसके बाद अनियमितताओं की शिकायत के बाद राज्यपाल ने फैसला लिया।