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चयनित RAS भर्ती के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर नोटिस

Rajasthan हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2016 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में संयुक्त कार्मिक सचिव और RPSC सचिव से जवाब तलब किया है।

Dec 15, 2018 / 03:12 pm

जमील खान

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court

Rajasthan हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2016 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में संयुक्त कार्मिक सचिव और RPSC सचिव से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मनीषा मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहरपाल मीणा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का RAS भर्ती-2016 में चयन हो गया और RPSC ने 17 अक्टूबर 2017 को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी थी।

इधर, जयपुर में तिथि बढ़ाने की मांग
RAS-2018 परीक्षा के विस्तारित परिणाम में चयनित हुए अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। नवचयनित ओबीसी, एमबीसी और टीएसपी (एससी) के अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय पर एकजुट और कहा- पहले चयनित हुए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दो माह का समय मिला है, इसके लिए हमें भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इस दौरान छात्रों ने राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील के बैनर तले राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन दीपक उत्प्रेति और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भी ज्ञापन सौंपा। भूपेन्द डूडी, जगदीश ताखर, प्रियंका चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उन्हें भी ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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