कारगिल लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि “लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख ने लद्दाख UT के लिए रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है, विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है।”
यूपीएससी एनडीए-2 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई
सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय होना जरूरी
लद्दाख के सरकारी विभागों में Govt Jobs के लिए आवेदन हेतु स्थानीय होना जरुरी है। नोटिफिकेशन के अनुसार उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए नियम पब्लिकेशन की तारीख से ही प्रभावी होंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग लद्दाख द्वारा नोटिफिकेशन के क्लॉज 11 के अनुसार, “सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर Jobs के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी होना जरुरी है। पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रारंभिक संविधान में सेवा में नियुक्त माना जाएगा।
विभिन्न विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के पदों पर निकली हजारों नौकरियां, जल्द करें अप्लाई
Web Title: Govt Jobs: only local citizens will get jobs in ladakh