राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधान सभा के सभी अधिकार संसद के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, इसलिए अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। इस अध्यादेश में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया गया है। अभी तक आरक्षण का लाभ केवल नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही मिल रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी नौकरियों, प्रोन्नति और पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा।