एसपी झुंझुनूं ने इसके लिए राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.8 में प्रदत्त शक्तियों का हवाला दिया है। इस आदेश की प्रति डीजीपी, एडीजीपी, आईजी सहित पुलिस के उच्चाधिकारियों सहित 11 जगह भेजी गई है।
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आरोपी योगेश उर्फ योगी पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में सिंघाना थाने में मामला दर्ज है।
एसपी झुंझुनूं देवेन्द्र विश्नोई ने बताया कि यह आदेश मैंने जारी किया है। इसका मकसद है अपराधी की वेल्यू कमजोर करना। यह समाज में एक सकारात्मक संदेश है। अपराधी की समाज में वेल्यू बहुत कम है। ज्यादा राशि जारी कर हम कई बार अपराधी की वेल्यू बढ़ा देते हैं।
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