सत्यापन के लिए लेकर जाएं ये दस्तावेज
पेंशनधारी को अपने पीपीओ नम्बर, जनआधार नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर लेकर ई-मित्र पर स्वंय को उपस्थित होना होगा। अपने बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कर अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ साथ पुत्र सरकारी सेवा में नहीं होने एवं वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक नहीं होने की स्वघोषणा करनी होगी। वर्तमान में पूरे जिले में 2 लाख 76 हजार से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं।
अगर ई-मित्र पर नहीं हो रहा सत्यापन तो क्या करें
अगर किसी प्रार्थी के 10 से अधिक प्रयास करने पर भी बायोमेट्रिक नहीं आते हैं तो वेबसाइट द्वारा उसका आधार आधारित ओटीपी आएगा। साथ में उसकी फोटो से भी सत्यापन किया जा सकता है। परन्तु उसके लिए आधार में मोबाइल नम्बर दर्ज होना अनिवार्य है। अगर उपरोक्त दोनों तरीके से सत्यापन नहीं हो पाता है तो प्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर रिपोर्ट तैयार करवाकर स्वयं प्रार्थी को विकास अधिकारी पंचायत समिति में प्रस्तुत होकर ऑफलाइन तरीके से अपना सत्यापन करवा सकेंगेे। इसके अलावा, 181 पर फोन कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
डीओआईटी प्रोग्रामर बन्टेश चावला के अनुसार जन अधार की केवाईसी होना आवश्यक है तथा नई पेंशन बनवाने या पेंशन में किसी भी प्रकार के संशोधन करवाने के लिए उक्त संशोधन जनआधार कार्ड में किया जाना आवश्यक है। अगर प्रार्थी के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई समस्या हो तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से सहयोग ले सकता है।