तमंचा लेकर भागा था आरोपी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आनन्द प्रकाश-तृतीय ने महिला को अश्लील हरकत कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध होने पर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी, जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अतुलेश सक्सेना ने बताया कि शाहजहांपुर थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 31 मई 2020 की रात वह अपने घर में सो रहा था। उसी समय तालौड निवासी रवि (25) घर में घुस आया और पास के कमरे में सो रही पत्नी के पास आकर बैठ गया और गलत हरकत करने लगा। इस पर पत्नी ने शोर मचा दिया। रवि तमंचा लहराते हुए भाग गया।
जहर खाकर दी थी जान इससे दुखी पत्नी ने जहर खा लिया। उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला के साथ गलत हरकत कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।