पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अनेकों बर्तन में रखा गौमांस, टांगी, लोहे का बैठी एवं गौ-वंश का अवशेष जप्त करते हुए, आरोपियों पर छग पशु परि अधि 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं बीएनएस की धारा 325, 3, 5 का अपराध पंजीबद्ध किया है।
नारायणपुर पुलिस ने आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 10 किलो गौ-मांस, विभिन्न औजार और गौ-वंश के अवशेष को जप्त करते हुए, सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
Crime News: मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार 24 नवम्बर को थाना नारायणपुर को मुखबिर से सूचना मिली, कि ग्राम बेहराखार में आरोपी अशविन कुजूर के घर में गौ-वंश को क्रूरतापूर्वक काटकर खाने के लिए मांस बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नारायणपुर उप निरीक्षक सतीश सोनवानी तत्काल हमराह स्टॉफ के साथ आगामी कार्यवाही हेतु रवाना हुए।
टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर बताए हुए आरोपी अशविन कुजूर के घर पहुंचकर देखा कि, वहां पर रोहित कुजूर, संजय कुजूर, अशविन कुजूर, अनुरंजन कुजूर, दीप कुमार तिर्की, बरथोलुयिस लकड़ा, प्रकाश तिर्की, पोलडेक लकड़ा, रानू कूजूर, अजमेस लकड़ा, संदीप कुजूर, तेलेस्फोर कुजूर, नवीन मिंज, आषीष टोप्पो सभी मौके पर मिले जो गौ-वंश को धारदार हथियार से क्रूरतापूर्वक काटकर उसके अवशेष को एक बोरे में रखे थे।