आबकारी टीम ने जब्त की 101 लीटर महुआ शराब
उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम के विशेष मार्गदर्शन में रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई। रविवार को टीम ने तीन ठिकानों से १०१ लीटर अवैध शराब जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम ने बताया कि ग्राम बुटराभांवर के आरोपी भुवनेश्वर से 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34-2 का प्रकरण कायम किया गया। वहीं अकलतरा के आरोपी विजय भारद्वाज से 6 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34-2 का प्रकरण कायम किया गया। इसी तरह ग्राम पड़रिया से 80 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त किया गया। टीम ने ग्राम अमरताल से 680 किलो महुआ लाहन का मौके पर ही उपयुक्त तरिके से नष्टीकरण कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34-1 च का प्रकरण कायम किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सघन गश्त करते हुए आबकारी अधिनियम की अन्य धारा के तहत भी प्रकरण कायम किए गए। उक्त कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक गौरव दुबे व महेश राठौर के नेतृत्व में गठित संयुक्त दल जिसमे वृत्त मुख्य आरक्षक छेदी लाल लहरे, आरक्षक राजेश पांडेय, देवदत्त जायसवाल, गणेश चेलकर, गीता कमल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
बाराद्वार व डभरा क्षेत्र में भी पकड़ाए तस्कर
आबकारी टीम ने बाराद्वार क्षेत्र के ग्राम किरारी भाटापारा निवासी निलांबर चौहान से ६ लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त किया गया। उपायुक्त आबकारी आनिमेष नेताम के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक छबि लाल पटेल के नेतृत्व में वृत्त डभरा के देवरघटा थाना डभरा से आरोपी हेमंत भारद्वाज के संज्ञान आधिपत्य से 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34-1 क 34-2, 59 क का प्रकरण कायम किया गया। इसी तरह ग्राम कंवली थाना डभरा से आरोपी रामकुमार राठिया के संज्ञान आधिपत्य से 8 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34-1, क 34-2, 59 क का प्रकरण कायम किया गया।
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