मरम्मत के खर्च को लेकर बीमा कंपनी में दावा किया गया। बीमा कंपनी द्वारा राजकुमार से वाहन का फिटनेस व परमिट की मांग की गई। फिटनेस जमा करने व हल्के वाहन को परमिट की आवश्यकता नहीं होने की बात कहने पर भी बीमा कंपनी अपने मांगे गए कराने अड़ी रही। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस देने के बाद भी भुगतान नही मिलने पर राजकुमार ने उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी द्वारा सेवा में कमी किये जाने पर वाहन मरम्मत खर्च के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय दिलाने वाद दायर किया। दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष बीपी पांडेय, सदस्य मनरमण सिंह व मंजूलता राठौर ने बीमा कंपनी द्वारा सेवा में कमी पाया। फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को एक माह के भीतर वाहन मरम्मत की राशि तीन लाख 70 हजार रुपए के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति बतौर 25 हजार रुपए व वाद व्यय स्वरूप 3000 रुपये अदा करने का आदेश दिया।