पुलिस के अनुसार नाबालिग 9 मई को रात अपने परिवार सहित घर में सोई हुई थी। सुबह जब परिवार वाले जागे तो नाबालिग घर में नहीं थी। आसपास रिश्तेदारी में पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस में सूचना दी गई। विवेचना के दौरान
नाबालिग बालिका की पतासाजी की गई। जिस पर 12 मई को नाबालिग बालक के कब्जे से उसे बरामद किया गया।
Chhattisgarh Rape Case: बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि नाबालिग 19 नवंबर 2023 को ग्राम पेंड्री मेला देखने गई थी। जहां नाबालिग बालक से उसकी जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों मोबाइल में बातचीत करते थे। इस दौरान प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर जबरजस्ती दैहिक शोषण किया। 9 मई को रात में अपने साथ बाइक में बिैठाकर अपने घर ले आया। जहां पर उसके रिश्तेदार द्वारा नाबालिग होने से घर छोड़ने कहने पर वह अपने साथ अपने अन्य रिश्तेदार देवेश कश्यप के घर में रखा था। जहां इस बात को नाबालिग के रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एंव हीरालाल कश्यप जानते थे।
विवेचना के दौरान धारा 366, 368, 376, 376 (2) (4) 34 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई। नाबालिग द्वारा घटना में प्रयुक्त बुलेट बाइक को पेश करने पर बरामद किया गया। अब तक की विवेचना कार्रवाई में पाया गया कि विधि विरुध्द नाबालिग बालक के द्वारा बालिका को 9 मई को
बहला फुसलाकर भगाकर अपने रिश्तेदार के घर ले गया था। पूर्व में 9 फरवरी से अब तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दैहिक शोषण करना तथा रिश्तेदार के द्वारा उक्त घटना में सहयोग करना पाए जाने से 13 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।