अवैध डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार दो आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की सजा
गत 15 वर्ष पूर्व फलसूंड पुलिस की ओर से पकड़े गए अवैध डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
गत 15 वर्ष पूर्व फलसूंड पुलिस की ओर से पकड़े गए अवैध डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गत 26 अगस्त 2009 को रात करीब साढ़े 11 बजे फलसूंड थाने के तत्कालीन थानाधिकारी बगड़ाराम ने मुखबिर की सूचना पर पदरोड़ा फांटा पर नाकाबंदी की। इस दौरान कलाऊ की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार दो आरोपियों ने गाड़ी को तेज भगाया। पुलिस ने दो किलोमीटर पीछा कर बोलेरो जीप रुकवाई। पुलिस ने बोलेरो जीप से 77 किलो 200 ग्राम अवैध डोडापोस्त जब्त किया। साथ ही आरोपी फलसूंड निवासी आईदानसिंह पुत्र दलपतसिंह व नई राजमथाई निवासी खरथाराम पुत्र सोनाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 साक्षीगणों के बयान व 28 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने बुधवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक फिरोजखां मेहर ने पैरवी की।
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