ऐसे समझे पास-फेल का गणित
प्रारंभिक शिक्षा के तहत कक्षा पांचवी व आठवीं में किए जाने वाले ग्रेडिंग सिस्टम में पांच तरह की ग्रेड तय है। इन पांच ग्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए अंक भी निर्धारित किए हुए हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार भले ही कक्षा आठवीं बोर्ड में किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता है, परन्तु विद्यार्थी के 33 प्रतिशत से कम अंक रहने वाले विषय में ‘ई’ ग्रेड दी जाएगी। इसका मतलब होगा कि इस विषय की पूरक परीक्षा देनी होगी। यानि ए-बी-सी-डी ग्रेड मिली तो आठवीं पास और अगली कक्षा 9 में क्रमोन्नत होना माना जाएगा। जबकि ‘ई’ ग्रेड आने का मतलब सप्लीमेंट्री होगा और उस विद्यार्थी को संबंधित विषय की पूरक परीक्षा देनी होगी। यह भी पढ़ें – राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, डिस्कॉम्स ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया शिक्षकों को भी मिलेगा मान
कक्षा आठवीं व पांचवीं में किसी विषय के परीक्षा परिणाम में 95 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ‘ए’ प्राप्त करने पर संबंधित विषय के शिक्षक को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ‘डी’ या इससे नीचे का ग्रेड आने पर उस विषय के शिक्षक के खिलाफ नियम 17 सीसीए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
श्रेष्ठ परिणाम दिए जाएंगे प्रमाण पत्र
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भोपालगढ़ अलपुराम टाक ने कहा, संस्था प्रधानों व शिक्षकों को पांचवीं व आठवीं बोर्ड में श्रेष्ठ परिणाम पर जिला शिक्षा अधिकारी व संयुक्त निदेशक की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहने पर इन्हें नोटिस भी जारी किए जाएंगे।