आरोप है कि एम्बुलेंस में मरीज की जगह सवारियां बिठाकर गत 23 मार्च को कारपडा, पीपाड व 31 मार्च को पूगल, बीकानेर छोड़कर आया है। इस प्रकार यारू खां ने लॉक डाउन व धारा 144 सीआरपीसी की शर्तो का उल्लघंन किया तथा वैशविक संक्रामक बीमारी की प्रसार में सहयोग किया है।
आरोप यह भी है कि उसने एम्बुलेंस को मरीजों की जगह सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग कर पुलिस व प्रशासन व आमजन के साथ में धोखाधड़ी करते हुए परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया। आरोपी यारू खां पुत्र दीन मोहम्मद के खिलाफ महामारी अधिनियम एवं एमवी एक्ट के तहत पुलिस थाना पोकरण में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।