scriptGood Scheme : छह माह के भीतर विवाह किया है तो इस योजना के तहत मिलेंगे 5 लाख रुपए, लेकिन शर्त यह है… | Those who got married within six months can get a grant of Rs. x lakh from this scheme | Patrika News
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Good Scheme : छह माह के भीतर विवाह किया है तो इस योजना के तहत मिलेंगे 5 लाख रुपए, लेकिन शर्त यह है…

Rajasthan government scheme : यदि आपका विवाह पिछले छह माह के अंदर हुआ है तो सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत प्रति दंपत्ति पांच लाख रुपए का अनुदान राशि ले सकते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार की है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है …

जयपुरSep 25, 2024 / 09:09 pm

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जयपुर। यदि आपका विवाह पिछले छह माह के अंदर हुआ है तो सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत प्रति दंपत्ति पांच लाख रुपए का अनुदान राशि ले सकते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार की है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है यह दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने चाहिए। यदि आप इस योजना के तहत पात्र नहीं है तो इस योजना के बारे में दिव्यांग पात्रों को विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें
विशेष योग्यजनों का सुखी एवं संपन्न जीवन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि ऐसे युवक/युवती जिसमें दोनों के दिव्यांग हो या दोनों में से एक के दिव्यांग है उनको सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
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ये हैं नियम व शर्तें
योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 50 हजार रुपए तथा 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है।
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ये दस्तावेजों की होगी जरुरत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संयुक्त निदेशक बी. पी. चन्देल ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख तक की आय वाले युवक/युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के SJMS DSAP के माध्यम से वांछित दस्तावेज नि:शक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते है।
शीघ्र ले योजना का लाभ
जिन पात्र युवक/युवती का विवाह गत 6 माह के भीतर हुआ है, वे शीघ्र इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए dsap.rajasthan.gov.in एवं सम्बंधित पंचायत समिति कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।

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