याचिकाकर्ता राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, सांभर लेक में द्वितीय श्रेणी शिक्षक (गणित) है। याचिका के अनुसार विभाग ने दिसंबर 2021 में आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके खिलाफ अपील की, जिसे शिक्षा निदेशक ने 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अध्यापन के दौरान अंग्रेजी में नहीं बोलता। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता ने पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता रहा। स्कूल पहले हिंदी माध्यम का था, जो बाद में अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी।