पाली जिले के सादड़ी थाने में बीएनएस की धाराओं में दर्ज पहले मामले में रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत है। इस मामले मे दर्ज एफआइआर में बताया कि पड़ोसी खेत वाले ने सुबह करीब 7.30 बजे खेत से ट्रैक्टर ले जाने की बात पर हमला कर दिया तथा रुपए छीन लिए। पुलिस को इसकी सूचना 10.11 बजे मिली तथा मामला 10.22 बजे दर्ज किया गया।
- मामला बीएनएस की धारा 115 (2), 126 (2), 324 (4) व 324 (5) के अंतर्गत दर्ज किया।
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स्नैचिंग की धारा में पहला मामलाजयपुर के आदर्श नगर थाने में एक जुलाई की शाम 5:10 बजे स्नैचिंग के अपराध में पहली एफआइआर दर्ज की गई। प्रताप नगर निवासी शिब्बू सैनी ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार सुबह साढ़े दस बजे मॉल के बाहर बैठा था, एक बाइक सवार मोबाइल छीनकर ले गया।
- बीएनएस की धारा 304 (2) में मामला दर्ज किया।
- नए कानून बीएनएसएस के अंतर्गत सोमवार को चित्तौडग़ढ़ में सदर थाने में धारा 126 व 170 के तहत दर्ज मामले में ओछड़ी गांव के शंभूलाल पुत्र किशनलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शांति भंग के मामले में पुराने कानून सीआरपीसी की धारा 107 व 151 में गिरफ्तारी होती थी।
- नए क़ानून के तहत जोधपुर ग्रामीण जिला क्षेत्र के थाना खेडापा में पहली एफआइआर दर्ज की गई। इसमें बीएनएस की धारा 303(2) व खान एवं खनिन (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 में दर्ज किया गया। इसमें अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही में थानाधिकारी द्वारा दर्ज करवाया गया।
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यहां भी दर्ज हुए मामलेपुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (पूर्वी जिला) : बीएनएस के तहत पहली एफआइआर मथानिया थाने में धारा 331 (4), 305 (a) के तहत दर्ज की गई।