दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त बच्चों को समय पर इलाज और उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देकर राहत प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से इन बच्चों की चिकित्सा, देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए निरंतर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
-आवेदन करने वाले बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
-आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम तीन वर्ष से राज्य में निवासरत हो।
-दुर्लभ बीमारी से पीडि़त होने का प्रमाणन सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए।
-दुर्लभ बीमारी वही मानी जाएगी जो राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध है।
योजना के तहत बीमारी के प्रमाणन का अधिकार एम्स जोधपुर और जे.के. लोन अस्पताल जयपुर के अधिकृत अधिकारियों को दिया गया है। इन संस्थानों द्वारा जारी प्रमाणन को अंतिम निर्णय माना जाएगा।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए sje.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें।