तीन प्रतिशत बढ़ाया था डीए, अब 53 फीसदी तक हुआ
राज्य सरकार ने पिछले माह 24 अक्टूबर को केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ाया था। राज्य में पहले राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत दिया जाता था। तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ डीए अब 53 फीसदी हो गया है। यह डीए एक जुलाई से दिया जाएगा। इसमें वित्त विभाग ने आदेश जारी किए थे जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर इन चार माह का डीए पीएफ में जमा कर दिया जाएगा। वहीं नवम्बर माह से तीन प्रतिशत डीए की राशि सैलरी में दी जाएगी। नवम्बर माह की सैलरी एक दिसम्बर को मिलेगी।
एचआरए 10 व 20 प्रतिशत, फायदा दिसम्बर में
सरकार ने पिछले माह ही राज्य कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते (एचआरए) में बढ़ोतरी की थी। वित्त विभाग के नियमानुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर एचआरए बढ़ाया है। अब शहरों की श्रेणी के अनुसार नई बढ़ोतरी होने पर एचआरए क्रमश: 10 व 20 प्रतिशत किया गया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इस बढ़े हुए एचआरए एक नवम्बर 2024 से लागू किया गया है। ऐसे में दिसम्बर माह में प्राप्त होने वाले वेतन में एचआरए जुड़कर आएगा। इस तरह दिसम्बर माह में मिलने वाली सैलरी में जुड़ने वाले भत्तों में नई बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसमें डीए व एचआरए दोनों की राशि बढ़कर आने से राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा।