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जयपुर

RTE एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, अब अभिभावकों को नहीं होगी परेशानी

RTE Admission Helpline: प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब वॉट्सऐप के माध्यम से भी किया जाएगा।

जयपुरJun 02, 2023 / 09:46 am

Akshita Deora

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RTE Admission Rajasthan: प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब वॉट्सऐप के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हेल्पलाइन नम्बर के साथ ही वॉट्सऐप नम्बर जारी किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन ने बताया कि आरटीई एडमिशन को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में अभिभावक परेशान न हों और शिकायत के लिए चक्कर नहीं लगाएं, इसके लिए नम्बर जारी किए गए हैं। अभिभावक वॉट्सऐप नम्बर 7014812375 और 7014878012 पर शिकायत कर सकते हैं। वॉट्सऐप पर शिकायत मिलने के बाद परिषद स्तर पर अधिकरियों की समिति की ओर से जांच कर निस्तारण किया जाएगा। हैल्पलाइन नम्बर 0141-2719073 और 0151-222140 पर भी असुविधा होने पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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जारी है चयन प्रक्रिया
प्रदेश में आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गत 19 मई को लॉटरी निकाली थी, ऑनलाइन रिर्पोटिंग 2 जून तक की जानी है। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय 6 जून तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेज में संशोधन किया जा सकता है। वहीं 23 जून तक सीबीईओ (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) सम्बंधित निजी विद्यालयों की रिक्वेस्ट, बालक-बालिकाओं के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या संशोधन दर्ज करने के बारे में जांच करेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) की ओर से 26 जून को शेष आवेदनों को ऑटो वैरिफाई किया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन 28 जून से 30 सितम्बर तक किया जाएगा।

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