हैरिटेज नगर निगम की ओर से गठित जांच समिति ने सालों पुराने गिरधारी मंदिर की जमीन पर दो दुकानें अवैध मानी है। इसके साथ ही एक परिसर में चल रही ट्रांसपोर्ट कंपनी की जमीन को भी अवैध माना हैं, जबकि मंदिर की जमीन पर दो जनरेटर रखे हुए है। इन सभी 5 अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों को हटाने के लिए निगम प्रशासन नोटिस जारी कर रहा है। ये नोटिस आज अतिक्रमियों को जारी किए जाएंगे।
हैरिटेज नगर निगम की ओर से गठित जांच समिति की बैठक हुई, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त राजेन्द्र कुमार वर्मा, उपायुक्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह यादव और अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक शशिकांत शामिल हुए। समिति ने मंदिर परिसर व उससे लगते हुए भाग में अवैध रूप से निर्मित निर्माण को हटाने और सील करने के लिए उपायुक्त हवामहल—आमेर जोन को निर्देश जारी किए है। इसके बाद हवामहल—आमेर जोन उपायुक्त ने 5 अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के नोटिस तैयार कर लिए है।
सालों पुराने गिरधारी मंदिर के बाहर अस्थाई अतिक्रमण होंगे ध्वस्त, स्थाई निर्माण सील!
यह था मामला
रामप्रसाद आत्महत्या मामले को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ प्रशासन की वार्ता में सालों पुराने गिरधारी मंदिर के हेरिटेज स्वरूप से छेड़छाड़, अवैध निर्माण और मंदिर के परकोटे में हो रही व्यावसायिक गतिविधि की जांच कर अवैध निर्माण हटाने पर सहमति बनी थी। तब प्रशासन ने अवैध निर्माण की 15 दिन में जांच करने का समय दिया था। इसे लेकर निगम आयुक्त ने अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया।