तबादलों के लिए इच्छुक शिक्षक 20 अप्रेल तक माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रोबेशन पूरा कर चुके तृतीय श्रेणी शिक्षक अन्त: जिला यानी उसी जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। गैर प्रतिबंधित जिलों में 31 दिसम्बर, 2012 से पहले के कार्यरत शिक्षक दूसरे जिले में जा सकेंगे।
शिक्षक संबंधित लेवल व विषय के रिक्त पद पर ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर के लिए तय फार्मेट भरकर संबंधित माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को आवेदन करना होगा। डीईओ शिक्षक को आवेदन की रसीद भी देगा। लेकिन उसी जिले में ट्रांसफर के लिए प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन किया जा सकेगा।
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सालों बाद हो सकेगी घर वापसीविभाग ने प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत व प्रोबेशन पूरा कर चुके तृतीय श्रेणी अध्यापकों को सालों बाद घर वापसी को मौका दिया है। गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर, 2008 से पहले कार्यरत शिक्षकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेगा। वहीं, इसके बाद नियुक्त हुए शिक्षकों का तबादला प्रतिबंधित जिले से दूसरे प्रतिबंधित जिले में ही होगा।
राजस्थान में 125 विधायकों की विधानसभा में वापसी मुश्किल, पत्रिका सर्वे में हुआ खुलासा इनका कहना हैविभाग ने कई सालों बाद तबादले से बैन हटाया है। साथ ही प्रतिबंधित जिलों के साथ प्रबोधकों के भी तबादले किए जाने पर शिक्षकों में खुशी व्याप्त है। सरकार की तबादलों से जुड़ी पहल अच्छी है।
विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष