राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इन 17 विभागों में भर्तियों के लिए बस करना होगा ये काम
इन 10 बड़ी बातों का रखें ध्यान
1. जिस स्थान पर आपका कार्य है वहीं आपका जीएसटी पंजीकरण हो।
2. जीएसटी का पता भी उसी कार्य क्षेत्र पर होना चाहिए।
3. जीएसटी धारक तथा व्यापारी के घर—ऑफिस का पता सही होना चाहिए।
4. व्यापार कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है तो अतिरिक्त पते के रूप में उसे भी जुड़वा दें।
5. ऑफिसर के विजिट के समय आपका व्यापार जीएसटी लाइसेंस में दर्ज पते पर हो।
6. कार्यक्षेत्र पर जीएसटी बोर्ड लगा होना बहुत आवश्यक है।
7. व्यापार संचालित होने की जगह बगैर किसी पूर्व सूचना के बंद नहीं होनी चाहिए।
8. एक अगस्त से नया नियम लागू हो सकता है, कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर पांच करोड़ से ज्यादा है तो उसे ई इनवॉयस भी बनानी होगी।
9. खातों को व्यवस्थित रखें ऑडिट के बाद हर महीने या तीन महीने पर अपना जीएसटी रिटर्न भरें।
10. ऐसा नहीं होने पर जीएसटी पंजीकरण रद हो सकता है तथा फर्म को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।