इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुणा या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभी तक बिना यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता था। रेड रिमार्क लगाता था।
इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट मौके से ही मुख्यालय को भेजी जाती है। लेकिन अब परिचालक के साथ यात्री भी दोषी माना जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि देने से मना करता है तो उड़न दस्ता उस पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता है। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिचालकों को पाबंद किया गया है।
टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की
रोडवेज बस में यात्रा करते समय यात्री यदि टिकट प्राप्त नहीं करता है या कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता है तो इसका नुकसान यात्री को ही वहन करना पड़ेगा। रोडवेज के नियमों के अनुसार टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की है। इनका कहना है….
- रोडवेज बसों में पैसेंजर फाल्ट स्कीम लागू की है। इसमें बिना टिकट करते यात्रा पाए जाने वाले यात्रियों से किराये का दस गुना या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का प्रावधान किया गया है। इससे बेटिकट यात्रा पर अंकुश लगेगा।
बलवंत सैनी, प्रबंधक यातायात संचालन, रोडवेज आगार कोटपूतली