नहीं लगेगा कोई भी जुर्माना
डिस्कॉम अध्यक्ष एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने सोमवार को बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी वजह से स्वीकृत भार से अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से अपने विद्युत भार बढ़ा लिया है। तो घबराएं नहीं, ऐसे कृषि उपभोक्ता इस योजना के तहत अपने बढ़े हुए भार को मात्र 60 रुपए प्रति एचपी की दर से धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित करवा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यह भी पढ़ें : बांसवाड़ा में बनेगी नेपियर घास से बायो गैस, किसानों की होगी बल्ले-बल्ले किसानों को बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति में मिलेगी मदद
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पूरी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलने के साथ ही फसल को पानी देते समय ट्रांसफॅार्मर जलने की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अनाधिकृत बढ़े हुए विद्युत भार के नियमित होने से डिस्कॉम द्वारा उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर किसानों को बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी।