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Rajasthan News : श्रमिक कार्ड का आवेदन निरस्त होने पर मिलेगा एक और मौका, जानें सदन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री क्या बोले

Rajasthan News : खुशखबर। श्रमिक कार्ड का आवेदन निरस्त होने पर एक और मौका मिलेगा। जानें राजस्थान विधानसभा सदन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री क्या बोले?

जयपुरAug 01, 2024 / 07:13 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan If Application for Shramik Card eShram is Rejected one more chance will be given know what Food and Civil Supplies Minister Sumit Godara said in Rajasthan Vidhan Sabha House

Food and Civil Supplies Minister Sumit Godara

Rajasthan News : खुशखबर। श्रमिक कार्ड का आवेदन निरस्त होने पर एक और मौका मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि श्रमिक कार्ड का आवेदन निरस्त होने पर श्रमिक को फिर से ऑनलाइन आवेदन करने तथा अपील का अधिकार है। सुमित गोदारा ने कहा कि वर्तमान में श्रमिक द्वारा स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाना विचाराधीन नहीं है। श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर श्रम निरीक्षक द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

सुमित गोदारा पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से दे रहे थे जवाब

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि आवेदन निरस्त होने की स्थिति में श्रमिक द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक को जिला श्रम कल्याण अधिकारी तथा सहायक श्रम आयुक्त अथवा उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपील का भी अधिकार है।
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लम्बित आवेदन “पहले आए पहले जाए” के सिद्धान्‍त पर होगा

इससे पहले विधायक डॉ. सुभाष गर्ग के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 3 हजार 565 श्रमिकों के पंजीयन किए गए तथा 181 आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि लम्बित आवेदनों का निस्तारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होकर भरतपुर जिले में कुल लम्बित आवेदनों में “पहले आए पहले जाए” के सिद्धान्‍त पर नियमित रूप से किया जा रहा हैं।

ये श्रमिक पंजीयन के पात्र नहीं

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि केन्‍द्र सरकार के भवन एवं अन्‍य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में किए गए प्रावधानों में केवल निर्माण श्रमिकों अथवा निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का ही मण्‍डल में पंजीयन करने का प्रावधान है। अन्‍य श्रेणियों के श्रमिक भवन एवं अन्‍य संनिर्माण श्रमिक कल्‍याण मण्‍डल में पंजीयन के पात्र नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में निर्माण श्रमिकों का सर्वे करवाकर पंजीयन किये जाने का विचार नहीं है क्‍योंकि निर्माण श्रमिकों का पंजीयन ऑनलाइन किया जाता हैं।

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