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मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को सतपाल मील व अन्य की 100 से अधिक याचिकाओं पर यह आदेश दिया। केन्द्र सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि नियमों में सरकार को फीस वसूलने का अधिकार है। ऐसे में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण तक के लिए प्रतिदिन पचास रुपए अतिरिक्त फीस वसूलने पर लगाई गई रोक को हटाया जाए। याचिकाकर्ताओं ने पचास रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस वसूली को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 211 के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार को फीस वसूलने का अधिकार है, पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने इस मामले में पिछले दिनाें सुनवाई पूरी कर ली थी, जिस पर मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया।