‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया । और सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद कांग्रेसियों ने भाजपा के विरोध में नारेबाजी की। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वर्ष पहले देश में शांति, सद्भावना स्थापित करने एवं महंगाई एवं बेरोजगारी कम करने तथा गरीब-अमीर के बीच की खाई को खत्म करने के उद्देश्य से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा से डरकर जो पैंतरे भाजपा ने अपनाए हैं वो आज भी जारी हैं। पर भाजपा भूले नहीं कि राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं एवं जीत सत्य की ही होती है।
पूर्णेश मोदी की दायर याचिका पर हुआ फैसलालोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर बयान दिया था। गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की दायर याचिका पर कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
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Rajasthan Election 2023 : राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ बड़ा एलान, किसको मिलेगा टिकट, हुआ ये फैसलासंसद की सदस्यता रद्द हुईकोर्ट के इस फैसले के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मगर राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई।
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