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बलात्कारी जीजा को बीस साल कारावास की सजा

काेर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी के साथ रहम नहीं किया जा सकता है, उसको सख्त सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में एक संदेश जाए

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बंपर तबादलों के बाद रेट में बढ़ी याचिकाओं की संख्या

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जयपुर. महानगर प्रथम की पाॅक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का रिश्ते में जीजा लगता है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। काेर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी के साथ रहम नहीं किया जा सकता है, उसको सख्त सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में एक संदेश जाए। विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता के भाई ने चाकसू पुलिस थाने में 28 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि 27 अगस्त को उसकी मां काम से गई हुई थी। घर पर उसकी छोटी बहन अकेली थी तभी वहां पर उसके जीजा आए और उसको बड़ी बहन से मिलाने का झांसा देकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कोर्ट में चालान पेश किया। मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई। कोर्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषी को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

राजस्थान में परिचित ही बन रहे हैवान

राजस्थान में वर्ष 2021 में बलात्कार के कुल 6337 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें 6074 आरोपी पीडि़ता के परिचित हैं। जिसमें 582 प्रकरण में परिवार के सदस्य, 1701 प्रकरण में मित्र, ऑनलाइन मित्र और लिविंग पार्टनर हैं। वहीं 3791 प्रकरण में आरोपी परिवार के मित्र या पड़ोसी और एम्पलोयर हैं। वहीं 263 प्रकरण में बलात्कार करने वालों की पहचान भी नहीं हो सकी।