पुलिस थानों में कई ऐसे पद हैं, जहां सरकार महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति चाहती है। इनमें किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जेजे एक्ट) के तहत सीडब्ल्यूपीओ (चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर) प्रमुख है। एक्ट के अनुसार हर थाने में यह अधिकारी आवश्यक है, जो एएसआई से नीचे का पद वाला नहीं हो सकता। इसके अलावा महिलाओं से सम्बंधित अपराध में कमी लाने के लिए भी इस भर्ती को अहम बताया जा रहा है। यह भर्ती होने से पुलिस बेड़े में जांच अधिकारियों की संख्या भी बढ़ेगी।
पुलिस मुख्यालय ने तय किए नियम
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 16 मई को हुई बैठक में यह मुद्दा उठा था। पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया था कि भर्ती नियम तय किए जाने हैं, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कमेटी गठित कर दी। तीन सदस्यों की यह कमेटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। इसके बाद एडीजी सुनील दत्त, संजय अग्रवाल और प्रशाखा माथुर ने नियम तय कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। सरकार की मुहर लगने के बाद पुलिस मुख्यालय का पदोन्नति और भर्ती बोर्ड करेगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा।