सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें ग्राम न्यायालयों में आधारभूत ढांचा को विकसित करने, लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाने, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और आमजन सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की गुहार की गई है।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालय है। हाईकोर्ट ने अन्य जिलों में भी 19 ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया हैं, लेकिन इन जिलों में लंबित प्रकरणों की संख्या फिलहाल कम है। नए न्यायालय खोलने पर प्रदेश पर अत्यधिक वित्तीय भार आएगा।