जनप्रतिनिधियों ने बताई थी जरूरत ( food security scheme ) जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ( jaipur collector ) ने बताया कि ये सात दिवसीय शिविर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक एवं 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक निगम जोनवार लगााए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा सूची में वर्तमान में मात्र 14 प्रतिशत ही लोग जुडे़ हैं जबकि इसका कवरेज 53 प्रतिशत किया जाना अनुमत है। पिछले दिनों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने भी इसके लिए निर्देशित किया था एवं परिवहन मंत्री, मुख्य सचेतक महेश जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी आवश्यकता बताई थी।
शिविर स्थल पर ही भरवाए जाएंगे आवेदन पत्र ( Khadya Suraksha Yojana ) कलक्टर ने बताया कि नगर निगम के आठों जोनों में लगाए जाने वाले इन शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन श्रेणियों में शामिल व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ने लिए शिविर स्थल पर ही आवेदन पत्र ( Khadya Suraksha Form ) भरवाए जाएंगे।
यहां-यहां लगेंगे शिविर अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर एवं जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि सिविल लाइन जोन, मोती डूंगरी जोन, हवामहल पूर्व एवं पश्चिम जोन एवं विद्याधर नगर जोन के शिविर जोन कार्यालयों में ही प्रातः 10 से 5 बजे तक लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मानसरोवर जोन का शिविर जोन कार्यालय फायर स्टेशन में, सांगानेर जोन का शिविर जोन कार्यालय के पीछे अम्बेडकर सामुदायिक भवन में एवं आमेर जोन का शिविर फायर स्टेशन कुण्डा लगाया जाएगा।
ये दस्तावेज लाने होंगे साथ आवेदक को अपने साथ राशन कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता परिचय पत्र, आवेदक की एक फोटो पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड की प्रति, चयन श्रेणी के साक्ष्य के दस्तावेज/कार्ड/पेंशन स्वीकृति के आदेश की प्रति लानी होगी।
इन श्रेेणियों के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन ( खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान पात्रता ) 1. अन्त्योदय परिवार 2. बीपीएल परिवार 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऎसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही हैं तथा अग्रांकित योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हे खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगाः- ए. मुख्यमंत्री वृद्धजन, एकलनारी, विशेष योग्य जन सम्मान पेन्शन योजना बी. इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा पेन्शन योजना सी. मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नवास योजना डी. सहरिया एवं कथोडी जनजाति परिवार ई. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मंजदूर परिवार एफ. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेन्शन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बर्शते एक्सक्युलेशन (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हों।
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तवासी (समाज कल्याण जनजाति विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) 8. एकल महिलाएं 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कृष्ठ आश्रम 11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्व शिक्षित परिवार 12. कचरा बीनने वाले परिवार 13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं 14. गैर सरकारी सफाई कर्मी
15. स्ट्रीट वेन्डर 16. उत्तराखण्ड त्रासदी परिवार 17. पोर्टर (कुली) 18. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 19. घुमन्तु व अद्र्धघुमंतु जातियां जैसे वन बागरिया गाड़िया लुहार, भेड़ पालक
20. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी, 21. आस्था कार्डधारी परिवार 22. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति 23. एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
24. सिलिकोसिस रोग ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार 25 बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति 26. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार 27. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएं
28. निसंतान वृद्ध दंपति, 29. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्याग संतान है 30. ट्रांसजेण्डर 31. साइकिल रिक्शा चालक आदि।
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