जयपुर

आसाराम के बेटे नारायण को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

आसाराम के बेटे नारायण को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

जयपुरApr 30, 2019 / 06:22 pm

rohit sharma

Narayan Sai, son of Asaram Bapu

जयपुर।
गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में नारायण ( Narayan Sai ) को दोषी करार देने के बाद मंगलवार को गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। नारायण साईं के साथ-साथ गंगा, जमुना, हनुमान को दस साल की सजा व चालक रमेश को भी छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है।
 

आसाराम के बेटे नारायण को ये सजा गुजरात ( Gujarat ) के सूरत की सेशंस कोर्ट द्वारा रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सुनाई है। इसी के साथ ही नारायण ( Naryan Sai Rape Case ) पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा चुकाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई है।
 

बता दें कि नारायण और आसाराम ( asaram bapu ) के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए मामला दर्ज करवाया था। जहां नारायण सूरत की जेल में बंद है वहीं, नारायण के पिता आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं।
 

गौरतलब है कि बलात्कार के मामले को दबाने के लिए नारायण द्वारा एक थानाधिकारी को 13 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 5 करोड़ नकद और करोड़ों की प्रोपर्टी के दस्तावेज मिले थे। उसे रिश्वत के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन अभी दुष्कर्म के मामले में सूरत की जेल में बंद है। आरोप साबित होने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने नारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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