-अक्टूबर 2022 में लैंड पूलिंग स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद से इन इलाकों में भू-रूपांतरण की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। अधिसूचना के दायरे में आने वाली भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा।
-खातेदारों को अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान रखा गया है। 15 फीसदी भूमि रोड नेटवर्क, 15 फीसदी भूमि सुविधा क्षेत्र और 5 फीसदी भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआइजी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।
-10 फीसदी भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रखेगा।