बाड़मेर जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि स्थायी मंहगाई राहत कैम्प, प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के संबंध में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शिविरों में आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार जोड़ा जाएगा। आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट https://mehangairahatcamp.rajasthan.gov.in पर भी ले सकते हैं।
परिवार का वयस्क व्यक्ति करवा सकता है पंजीयन:
शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जनआधार में पंजीकृत परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य शिविर में आकर पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।
जिले में 70 स्थायी महंगाई राहत कैंप लगेंगे:
कलक्टर के अनुसार जिले में महंगाई राहत कैम्प-2023 के तहत 24 अप्रेल को प्रथम दिन 47 मंहगाई राहत शिविर शुरू किए जाएंगे, इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाते 70 स्थायी शिविर शुरू किए जाएंगे। मंहगाई राहत कैम्प के दौरान आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पात्रता अनुसार योजना से भी जोडेंग़े।
10 योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन:
● मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर
● मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
● मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
● मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
● मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
● इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
● सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
● मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
● मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
● मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दूधारू गोवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपए का बीमा कवर