जानकारी अनुसार 7 मार्च 2018 को नाबालिग ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि पिता का दोस्त उसके साथ छेड़छाड़ करता है। यह सब उसकी मां के आंखो के सामने होता रहा, फिर भी पिता के दोस्त, जो मां का प्रेमी भी हैं, उसका सहयोग करती रही। यहीं नहीं कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। नाबालिग ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।
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इस पर महिला थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी मां व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया।दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 12 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए। इस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रेमी को छेड़छाड़ एवं पीड़िता की माता को अभियुक्त का सहयोग करने का दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।